वाराणसी, 14 अक्टूबर। होम्योपैथिक दवा कंपनी एडविन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा समेत अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धन हड़पने के मामले में वाराणसी की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना भारतीय की अदालत ने प्रार्थिनी सुधा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 अक्टूबर को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस को यह निर्देश दिया प्रार्थिनी के अनुसार, उन्होंने व्यवसाय के लिए करीब 11 लाख रुपये निवेश किए थे। इसके अलावा कंपनी से जुड़े घनश्याम सिंह पर सिक्योरिटी मनी के नाम पर दो चेकों से आठ लाख रुपये लेने और निर्धारित ब्याज व लिखित अनुबंध का आश्वासन पूरा नहीं करने का आरोप है। इससे उनका कारोबार प्रभावित हुआ और लाखों रुपये फंस गए पुलिस से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर प्रार्थिनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तिवारी ने उनकी ओर से पैरवी की। अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला पाते हुए मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना का आदेश दिया। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद होगी।