मुरादाबाद में धारा-163 लागू, भीड़ लगाने पर प्रशासन सख्त

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने धारा-163 लागू कर दी है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडे या किसी भी प्रकार के धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन को जिलेभर में सतर्कता बढ़ाने तथा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।