अवैध बहुमंजिला भवन पर ध्वस्तीकरण की तलवार, नगर निगम ने जारी किया नोटिस

वाराणसी। प्रहलादघाट क्षेत्र में बने जी+4 मंजिला अवैध भवन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 308 के तहत भवन स्वामी गोपाल को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर भवन की संरचनात्मक सुरक्षा जांच कराने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

निरीक्षण में पाया गया कि भवन के कारण आसपास के मकानों, विशेषकर शकुन्तला देवी के घर में गंभीर दरारें आ गई हैं, जिससे जन-धन की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संकरी गली में बिना स्वीकृत मानचित्र के बहुमंजिला निर्माण किया गया, जबकि क्षेत्र की मिट्टी भी ऊंचे निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में आदेश का पालन न होने पर भवन को सील अथवा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी तथा पूरा खर्च भवन स्वामी से वसूला जाएगा। स्थानीय लोगों ने मामले में विकास प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।